New labour Law; नये लेबर कानून के अनुसार अब कम्पनियों को कर्मचारियों से उनके टाइम से 15 मिनट भी ज्यादा कार्य कराने के पैसे देने होगे।
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नये लेबर कानूनो में बदलाव किया गया हैं। अब कम्पनियों जब चाहे तब अपने कर्मचारियों से कार्य नहीं करा पायेगी। New labour Law के अनुसार यदि किसी कर्मचारी द्वारा उसके कार्य करने की अवधि पूरी हो चुकी हैं। तो कम्पनी यदि उस कर्मचारी से कार्य कराता हैं तो उसे उस कार्य के लिए कर्मचारी को अलग से पैसा देना होगा। भले ही कर्मचारी ने 15 मिनट ही ज्यादा कार्य किया हैं।
labour Law में हुई इस बदलाव की वजह से कर्मचारियों को काफी मद्द मिलेगी। तथा अब कम्पनियों की मनमानी भी नहीं चलेगी। समय पूरा हो जाने पर कार्य कराने के कम्पनियों को पैसा देना पड़ेगा।
इससे पहले भी कम्पनी लॉ में बदलाव करने की बात कि गयी हैं। जिसके अनुसार कर्मचारियों को हफ्ते में 48 घंटे ही कार्य करना होगा। यानि कर्मचारियों को हफ्ते में 4 दिन कार्य करना होगा बाकि के तीन दिन छुट्टी रहेगी।
इसका मतलब ये होगा कि एक दिन में 12 घंटे कार्य करना होगा। लेकिन ये कानून कर्मचारियों के ऊपर उनके मर्जी के अऩुसार लागू किया जायेगा।