UP School Fees / इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्राइवेट स्कूलो को 2020-21 शिक्षण सत्र में ली गई स्कूल फीस का 15 प्रतिशत वापस करने का निर्देश दिया हैं। इस खबर के बाद पैरेंटस को राहत मिली हैं।
UP School Fees-
इलाहाबाद हाईकोर्ट के एचसी के द्वारा एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यूपी के सभी प्राइवेट स्कूलो को कोरोना काल में ली गई फीस का 15 फीसदी अभिवावको को वापस करना होगा। यदि वो वापस नहीं कर पाते हैं तो उनको इसे आगे अर्जेस्ट करना होगा। ये नियम 2020-21 शिक्षण सत्र के दौरान लिए गए फीस पर लागू होगा। इलाहाबाद की चीफ जस्टिस वाली पीठ ने इस विषय पर सुनवाई की हैं। एक जनहित याचिका पर सुनावाई करते समय जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने दिया हैं।
यूपी के किन स्कूलो को वापस करनी होगी 15 फीसदी फीस-
उत्तर प्रदेश के उन सभी निजी स्कूलो पर ये नियम लागू होता हैं। जिन्होने 2020-21 के दौरान फीस ली हैं। उनको 15 फीसदी फीस वापस करना होगा।
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किन स्कूलो पर नहीं लागू होगा ये नियम-
ये नियम उन स्कूलो पर लागू नहीं होगा जिन्होने कोरोना काल में पहले ही फीस में कटौती कर दी थी। यदि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की जाएगी। तो उससे किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी क्योकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी 15 फीसदी फीस कम करने का आदेश दे चुका हैं।
जिन बच्चो ने स्कूल छोड़ दिया हैं उन्हें कैसे मिलेगी फीस-
बता दे कि जिन बच्चो ने स्कूल को छोड़ दिया हैं। उनको स्कूलो द्वारा उतनी राशि वापस करनी होगी। ये नियम हर एक स्कूल पर लागू होगी।