अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जाँच में अब बॉलावुड का ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा हैं। सबसे पहले रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक की चैट सामने आयी थी। जिसमें उनके ड्रग्स लेने की बात सामने आयी थी। लेकिन हालहि में बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण बॉलीवुड सेलेब्स की WhatsApp Chat मीडिया में लीक हुई हैं। जिसमें उनके द्वारा ड्रग्स की माँग करने की बात सामने आई हैं। जिसके बाद लगातार लोगो WhatsApp की प्राइवसी पर सवाल उठा रहे हैं। कि क्या WhatsApp की प्राइवसी इतनी बेकार हैं, कि Delete हुए या पुराने मैसेज के रिकार्ड कोई भी थर्ड पार्टी लीक कर सकती हैं।
क्या WhatsApp Delete हुए मैसेज स्टोर करता हैं-
जबसे बॉलीवुड के सेलेब्स की WhatsApp चैट मीडिया में लीक हो रही हैं, तबसे WhatsApp की प्राइवसी पॉलिशी पर लोगो ने सवाल उठाने शुरू कर दिये हैं। क्योकि WhatsApp की प्राइवसी के तहत यूजर्स के मैसेज एक बार डिलीवर हो जाने के बाद कंपनी के सर्वर से वो मैसेज डीलीट हो जाते हैं। यदि कोई वीडियो या मैसेज ज्यादा लोगो में शेयर हो रहा हैं, तो WhatsApp उसको लम्बे समय तक के लिए अपने पास रख सकती हैं।
WhatsApp के प्राइवसी के तहत यूजर के मैसेज कोई थर्ड पार्टी या WhatsApp नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन WhatsApp अपने यूजर के परफार्मेंश संबधी जानकारी अपने पास जमा करता हैं, कि यूजर कैसे दूसरो से बात कर रहा हैं और किस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर रहा हैं।
कैसे मीडिया में लीक हो रही हैं, चैट-
WhatsApp के अनुसार मैसेज एनक्रिप्टेड होते हैं, जिनको कोई थर्ड पार्टी या स्वंय WhatsApp भी नहीं पढ़ सकता हैं। लेकिन लोगो के मन में ये सवाल हैं, उसके बाद भी कैसे WhatsApp चैट लीक हो रही हैं। WhatsApp के आपके मैसेज कोई दूसरा जरूर नहीं पढ़ सकता हैं। लेकिन आपके मैसेज डिलीट हो जाने के बाद भी डिवाइज में पड़े रहते हैं। और जाँच कंपनियो के पास ऐसे डिवाइज होते हैं, जिससे वो क्लोन की मद्द से आपके मैसेज फिर से प्राप्त कर सकते हैं।
क्या WhatsApp की चैट कंपनी जाँच एजंसी से शेयर कर सकती हैं-
साइबर कानून के ज्ञाता का मानना हैं, कि WhatsApp की प्राइवसी में कही भी आपके चैट स्टोर करने के सबूत नहीं हैं। लेकिन जांच एजेंसियो WhatsApp चैट चाहे तो वो कंपनी से ले सकती हैं। लेकिन अगर कोई आपकी चैट को लीक करता हैं, तो वो गैर-कानूनी तरीके से ही कर सकता हैं।
क्या WhatsApp लीक होने पर कार्यवाही की जा सकती हैं-
अगर आपके WhatsApp चैट कोई भी लीक करता हैं, तो उसके खिलाफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन-72 के तहत इस कानून में किसी भी व्यक्ति का इलेक्टानिक रिकार्ड, जानकारी या दस्तावेज आदि किसी जाँच एजेंसियोँ को रखने की शक्ति प्राप्त हैं। यदि वो उनको उस व्यक्ति के अनुमति के बिना किसी थर्ड पार्टी को शेयर करता हैं तो उस जाँच एंजेसी को दो साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लग सकता हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के इजाजत के बिना उसके चैट या कोई भी दस्तावेज शेयर करना कानूनी तौर पर गैर-कानूनी माना जाता हैं।
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