GST New Rules; वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को GST Council meeting लखनऊ में की हैं। इस बैठक में कई अहम फैसले भी उनके द्वारा लिये गये हैं। इस बैठक में सरकार ने जीएसटी के बैठक में सरकार ने कई चीजो के दामों में बदलाव किया हैं।
GST Council meeting-
इस मीटिंग में उन्होने कई चीजो के दामों में बदलाव किया हैं। जो आम आदमी की जेब पर सीधा-सीधा असर डालता हैं। जिसमें कोविड-19 के समय में सरकार ने दवाओ के दामों में छूट किया था। वो अभी भी 31 दिसबंर 2021 कर दिया हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया हैं।
रेलवे पार्ट्स और लोकोमेटिव पर GST 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया हैं।
इसी के साथ बायोडीजल पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी हैं।
इन दवाओ के दामो में 31 दिसंबर तक इतनी जीएसटी
1. Tocilizumab (0%)
2. Heprain (5%)
3. Amphotericin B (0%)
4. Remdesivir (5%)
इन चीजो के दामों में हुआ बदलाव-
जहाज या एयरप्लेन के जरिये समान के ट्रांसपोर्टेशन पर एक साल तक जीएसटी नहीं लगेगी।
Keytruda जैसी कैंसर की दवाओं पर जीएसटी रेट 12% से घटकर 5% कर दिया गया हैं।
दिव्यांग लोगो की गाड़ियों में यूज होने वाले रेट्रो-फिटमेंट किट्स पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी हैं।
फार्मा डिपार्टमेंट की तरह से जिन 7 दवाओ की सिफारिश की गयी थी। उनके दामों 31 दिसंबर तक जीएसटी 12 प्रतिशत घटा दी गयी हैं।
जोमैटो व स्विगी जैसे ऑनलाइन ऐप पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगेगा आइसक्रीम के दाम में भी बढ़ोत्तरी और टैक्स वहाँ पर कटेगा जहाँ पर डिलीवरी की जायेगी।
इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेंज स्कीम में इस्तेमाल होने वाला फोर्टीफाइड राइस केर्नाल्स पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो गया हैं।
फार्मा डिपार्टमेंट किन जिन दवाओ की सिफारिस की गयी थी। उनपर जीएसटी 31 दिसबंर तक 5 प्रतिशत कर दिया गया हैं।
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