Gyanvapi Masjid Case Live Update; सुप्रीम कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई हो रही हैं। गुरूवार को हिंदू पक्ष ने 274 पन्नों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था। जिसपर जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुआई वाली तीन जजों की पीठ ने पहले सभी पक्षकारों के वकीलों के बारे में जानकारी ली। इसके बाद ऑर्डर 7 के नियम 11 के बारे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताते हुए कहा कि ऐसे मामलों को जिला न्यायाधीश को ही सुनना चाहिए।
Gyanvapi Masjid Case Live Update-
ज्ञानवापी मस्जिद केस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसे मामलों में जिला न्यायाधीश को ही सुनवायी करनी चाहिए। क्योकि जिला जज अनुभवी न्यायिक अधिकारी होते हैं। उनका इस मामले में सुनवायी करना सभी पक्षकारों के हित में होगा। जिसपर CS वैद्यनाथन ने कहा कि धार्मिक स्थिति और कैरेक्टर को लेकर जो रिपोर्ट आई है, जिला अदालत को पहले उस पर विचार करने के लिए कहा जाये। जिसपर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम उनको निर्देश नहीं दे सकते कि कैसे सुनवाई करनी है। उनको अपने हिसाब से इस मामले की सुनावाई करने दिया जाए।
Supreme Court ने क्या कहा ज्ञानवापी मस्जिद केस पर-
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील वैद्यनाथन ने कहा कि- मुस्लिम पक्ष की दलील का कोई मतलब नहीं है। आयोग की रिपोर्ट पर न्यायालय को विचार करना चाहिए। जिसपर जस्टिस चंद्रचूड़- इसलिए हम सोच रहे थे कि जिला जज को इस मामले की सुनवाई करनी चाहिए।
मुस्लिम पक्षकारों के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि अब तक जो भी आदेश ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए हैं वो महौल को खराब कर सकते हैं। कमीशन बनाने से लेकर अब तक जो भी आदेश आए हैं, उसके तहत दूसरे पक्षकार गड़बड़ कर सकते हैं। आगे अहमदी ने कहा कि 500 साल से उस स्थान को जैसे इस्तेमाल किया जा रहा था उसे बरकरार रखा जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हैं कि हमने जो महसूस किया उसके आधार पर सबसे पहले हम आदेश 7 नियम 11 पर निर्णय लेने के लिए कहेंगे और जब तक यह तय नहीं हो जाता है कि हमारा अंतरिम आदेश संतुलित तरीके से लागू रहेगा।
इलाहाबाद में भी सुनवाई हो रही थी। जिसको 6 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया हैं।
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