Jahangirpuri News| जहाँगीपुरी में हनुमान जंयती के दौरान हुई हिंसा को लेकर वहाँ पर मौजूद अवैध अधिक्रमण पर बुल्डोजर से कार्यवाही की जाने को कहा गया था। जिसपर सुप्रीमकोर्ट ने कल रोक लगाने को कहा था और बाद में कार्यवाही रोक दी गयी थी। इसपर आज सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई थी। जानिये क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने
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दिल्ली के जहाँगीपुरी में कल बुल्डोजर कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था। जिसके बाद कार्यवाही पर रोक लगा दी गयी थी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी इस कार्यवाही पर रोक लगा दिया हैं। तथा इस फैसले पर दो हफ्ते बाद फिरसे सुनवाई करने को कहा हैं।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने -
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज जहाँगीरपुरी हिंसा पर सुनवाई हो रही थी। जिसमें जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि- अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा हैं, देशभर में हो रही बुल्डोजर कार्यवाही पर रोक लगानी चाहिए।
जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देशभर में हो रही तोड़फोड़ पर रोक नहीं लगा सकते हैं। कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस प्रकार की कार्यवाही करने से पहले नोटिस जारी करना चाहिए कि आप अतिक्रमण हटा ले वरना हम हटायेगे।
सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप-
Jahagirpuri Violence पर सुनवाई के दौरान याचिकर्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि- पहले कभी भी हिंसा के बाद इस तरह की कार्यवाही नहीं की गयी हैं। इसके जरिये एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा हैं। उन्होने पुलिस पर उठाये सवाल और कहा कि पुलिस ने एफआईआर में कहा कि जूलुस की अनुमति नहीं लगी गयी थी।
जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा नहीं हैं, दुष्यंत दवे ने कहा ये दोनो एक दूसरे से जुड़े हैं, बिना अनुमति के जूलूस फिर वहाँ दंगा और फिर पुलिस द्वारा एक विशेष समुदाय को आरोपी बताया जाना और फिर एमएसडी की उसपर कार्यवाही 1971 से हैं दिल्ली के कई इलाको में अतिक्रमण
सॉलीस्टर जनरल ने कहा पहले से हो रही हैं कार्यवाही-
सॉलीस्टर जनरल ने कहा हैं, कि ये कार्यवाही आज से नहीं जनवरी से शुरू हैं। जनवरी फरवरी व मार्च के बाद 19 अप्रैल से ये कार्यवाही शुरू होनी थी। 2021 में नोटिस दी जा चुकी हैं जब मार्केट एसोसियशन द्वारा याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित किया गया था।
केन्द्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब-
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व राज्यो से देशभर में हो रहे तोड़फोड़ पर उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर जवाब माँगा हैं। कोर्ट ने याचिकर्ताओं से भी हलफनामा दाखिल करने की मांग की हैं।
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