Love Jihad Law Pass in M.P. लव जिहाद को लेकर यूपी जैसा ही कानून मध्य प्रदेश सरकार ने पास कर दिया हैं। मध्यप्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गयी हैं। यह बैठक मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में हुई हैं।
विस्तार-
Love Jihad को लेकर कुछ दिनों पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री ने धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। और आज मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस कानून को हरी झण्डी दिखा दी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिहं चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई हैं। इस मिंटिग में कैबिनेट मंत्री ने हरी झंडी दे दी हैं। अगर लव जिहाद का मामला सिद्ध हो जाता हैं तो इस कानून के तहत 2 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रवधान किया गया हैं।
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी इस विषय में बयान दिया हैं कि नये विधेयक के तहत यदि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराने पर एक से 5 साल की कैद और कम से कम 25000 रूपये तक के जुर्माने का भी प्रवधान किया गया हैं।
इस कानून के तहत यदि किसी नाबालिग या महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने पर 50000 रूपये का जुर्माना और दो से लेकर 10 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी हैं।
इस विधेयक को विधानसभा में 28 दिसंबर को प्रस्तावित किया जाना हैं।
क्या हैं, यह कानून-
Love Jihad में धर्म स्वातंत्र्य 2020 को लेकर कैबिनेट में ध्वनि तम से पारित किया हैं। इस कानून में कुल 19 प्रवधान किये गये हैं। इस कानून के तहत यदि धर्म परिवर्तन के खिलाफ पीड़ित पक्ष शिकायत करे तो पुलिस उस आरोपी के खिलाफ यदि दोषी पाया गया तो कार्यवाही करेगा। यदि धर्म छिपाकर धन और संपत्ति के लालच में शादी करता हैं तो उसपर धर्म स्वातंत्र्य 2020 नियमों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
इस अपराध के तहत यदि पीड़ित महिला के कोई संतान होगी तो उसके भरण-पोषण का भी अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रवधान किया गया हैं। और उस बच्चे को भी उत्तराधिकारी के रूप में अधिकार मिलने का प्रवधान हैं।
इस कानून के तहत एक से अधिक बार अपराध करने पर कम से कम 5 साल तक की जेल का प्रवधान किया गया हैं। और इस अधिनियम के तहत निर्दोष होने के सबूत प्रस्तुत करने की भी बाध्यता आरोपी पर ही हैं।
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