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मकर संक्रांति के दिन यदि आपने उड़ाई पतंग तो हो जाएगी जेल, सरकार से लेनी होगी अनुमति, पढ़े पूरा कानून

Makar Sankranti 2023 / Law in India for flying Kite / भारत में मंकर संक्रांति के दिन पूरे आसमान में रंग-बिरंगी पतंगे दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आपको पता हैं कि भारत में पतंग उड़ाने की वजह से आपको जेल हो सकती हैं। इसके लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी पड़ती  हैं। नहीं पता हैं तो चलिए आज हम आपको आज बताते हैं कि पतंग उड़ाने पर भारत में क्या कानून हैं

Makar Sankranti 2023-

मकर संक्रांति पास आने वाली हैं। और दिल्ली, उत्तर भारत, गुजरात, महाराष्ट्र व अन्य जगहों पर पतंग उड़ाई जाने का रिवाज हैं। इस दिन पूरा आसमान रंग-बिरंगी पतंगो से भरा रहता हैं। मकर संक्रांति को पतंग उड़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले सरकार से इसके लिए परमिट लेकर आइए तो क्या हमारी बातो को मानेंगे। 

पतंग उड़ाने पर भारत में कानून-

बता दे कि पतंग उड़ाना भारत में भारतीय विमान अधिनियम 1934 के तहत एक अपराध है, जिसमें आप को 2 साल की कैद या दस लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। भारतीय विमान अधिनियम 1934 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी चीज जैसे पतंग, बलून या फिर ड्रोन आसमान में उड़ाता है तो उसके लिए उसे सरकार से परमिशन या लाइसेंस लेना होता हैं। 

यह एयरक्राफ्ट की तरह उड़ाई गई जिससे किसी की जान, धरती, आसमान या हवा में मौजूद किसी भी संपत्ति को नुकसान हो सकता है तो आपको इसके लिए इस कानून के तहत सजा हो जाएगी। 

पंतग उड़ाने पर बैन की माँग-

भारत में पतंग उड़ाने की वजह से कई बार पक्षियों की मौत हो जाती हैं। तो वहीं कई ऐसी घटनाऐं घटती हैं। जिसकी वजह से लोगो की मौत तक हो गई हैं। यही वजह हैं कि कई सरकारी संगठन ने बैन की माँग की हैं। 

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