New Population Law UP जनसँख्या दिवस के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को सम्बोधित करते हुए। जनसँख्या नियंत्रण के लिए नए नियमो को लागू करने की बात कही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जनसँख्या नियंत्रण के लिए लागू होने वाले इस कानून की अवधि 2021-2030 तक बताई। इस नए नियम के लागू करने का मुख्या उद्देश्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही जनसँख्या पर रोक लगाना है।
बढ़ती जनसँख्या भयावह -
योगी आदित्यनाथ ने अपने सम्बोधन में कहा की सूबे की जनसँख्या जिस दर से बढ़ रही है, अपने साथ काफी चुनौतियां ला सकती है। बढ़ती जनसँख्या की वजह से प्रदेश में अशिक्षा, बेरोजगारी सहित अन्य कई सामाजिक अव्यवस्थाओ को जन्म दे रही है। जिसको लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से गहन चिंता व्यक्त की। New Population Law UP
उन्होंने कहा जनसँख्या नियंत्रण के लिए लाया गया यह कानून प्रदेश की उन्नति में एक मुख्य भूमिका निभाएगा। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने इस नए नियम का अनुपालन करने वाले प्रदेश वासियों को सरकार के तरफ से कई लाभ देने की भी बात कही।
क्या है नए नियम (New Population law UP)-
- इस नए बिल के अंतर्गत अब राशन कार्ड में यूनिट की संख्या 4 फिक्स कर दी है।
- इस नए बिल के अंतर्गत अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है और फिर भी इन नियमो का पालन करते है तो आपको गृह कर, बिजली के बिल, होम लोन जैसे कई अन्य दूसरे चीजों में राहत मिलेगी।
- इस पालिसी का पालन करने के लिए आपको सरकार द्वारा बीमा सहित कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएगी।
- इसके साथ ही आपके लिए सरकार की तरफ मुफ्त स्वस्थ सेवाएं मिलने की भी बात कह गयी है।
- यदि आप DA या हाउसिंग बोर्ड से कोई जमीन या बिल्डिंग खरीदते है तो आपको सब्सिडी भी मिलेगी।
- यदि आप BPL सीमा के अंतर्गत भी आते है फिर भी आपको कई सारे उपयोगी योजनाओ का लाभ मिलेगा।
- इस नियम का पालन करने वाली सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओ को प्रेग्नेंसी के दौरान कुल 12 महीनो का अवकाश मिलेगा। इस दौरान भी इनकी वेतन मिलती रहेगी।
- यदि आप इस न्यायम का पालन करते है और यदि आपको निर्माण कार्य के लिए लोन की आवश्यकता है। तो आपको काम ब्याज पर राशि मुहैया कराई जाएगी।
- इस नियम का पालन करने वाले लोगो को एम्प्लॉय फण्ड पालिसी के अंतर्गत 3% वृद्धि के साथ पेंशन का लाभ मिलेगा।
- यदि आपकी एक ही पुत्री है तो आपको इस नियम के अंतर्गत कुल 1 लाख रूपये की राशि भी दी जाएगी।
यदि आपका एक ही पुत्र है तो आपको 80000/-की राशि प्रदान की जाएगी।
यह बिल अभी भी संशोधन प्रक्रिया में है।
किसपे लागू नहीं होने नियम -
- यदि किसी दंपत्ति को 01/01/2021 को संतान प्राप्ति हुई है। और वह अपनी दूसरी संतान 01/01/2023 के बाद करते है तो वो इस नियम के अंतर्गत नहीं होगा।
- अगर किसी दम्पति ने 01/01/2021 को संतान प्राप्ति हुई है और वह दूसरी बाद में जुड़वाँ बच्चो को जन्म देते है तो वह इस नियम का उलघन नहीं होगा।
- यदि किसी दंपत्ति ने 01/01/2021 को जुड़वाँ बच्चो को जन्म दिया है। और 01/01/2023 के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में भी दो और बच्चो को जन्म देते है तो यह इस नियम का उलघन होगा।
- यदि किसी दंपत्ति को संतान नहीं है और वह दो बचो को गोद लेते है तो वो इस नियम का उलंघन नहीं होगा।
- यदि किसी दंपत्ति को संतान नहीं है और वह दो से अधिक बच्चो को गोद लेते है तो वह इस नियम का उलंघन माना जायेगा।
- यदि किसी दंपत्ति के दो संतान है और वह एक दूसरे बच्चे को गोद लेते है तो वह इस नियम का उलंघन नहीं होगा।
- यदि किसी दंपत्ति के दो संतान है और वो दो और बच्चे गोद लेते है तो वह इस नियम का उलंघन होगा।
वही इस बिल में चुनाव से सम्बंधित प्रतिबंधों पर भी कई सवाल उठाये है। इन प्रतिबंधों में MLA प्रत्याशियों को बाहर रखा गया है।
हालाँकि योगी आदित्यनाथ द्वारा लाये गए इस जनसँख्या बिल पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में लाया जायेगा। नाकि BJP स्वयं पार्टी के तौर पर इस बिल को ला रही है। और विशेषज्ञ इतिहास के आधार पर इस बिल के पारित होने में भी संदेह जाहिर कर रहे है। क्योकि 1970 के बाद कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल पार्लियामेंट में पारित नहीं हुआ है। इसके अलावा यह बिल आज से 1 साल के बाद लागो होने की बात कही जा रही है।
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