News; केन्द्रसरकार ने दिव्यगों को मिलने वाले आरक्षण से 4 प्रतिशत का कोटा हटा दिया हैं, केन्द्रसरकार के इस फैसले का विरोध सामाजिक कार्यकर्ताओ द्वारा किया जा रहा हैं।
विस्तार-
केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को पुलिस बल, रेलवे सुरक्षा बल जैसी इकाइयों में नियुक्तियों में चार फीसदी आरक्षण मिलता था, जो अब खत्म कर दिया गया है. अब उनको नौकरी में मिलने वाला चार फीसदी आरक्षण का कोटा हटा दिया है. राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुसार केन्द्र-सरकार ने कुछ प्रतिष्ठानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) के तहत छूट दी है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है।
दूसरी अधिनियम में क्या कहा-
केन्द्र-सरकार द्वारा दूसरी अधिसूचना में कहा गया है कि- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 की उप-धारा (1) के प्रावधान और धारा 34 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने मुख्य निःशक्तजन आयुक्त के साथ परामर्श किया उसके बाद कार्य की प्रकृति और प्रकार को ध्यान में रखते हुए जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, अर्थात् सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लड़ाकू कर्मियों के सभी श्रेणियों के पदों को छूट प्रदान करता है. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स को इन धाराओं के प्रावधानों से आजाद कर दिया गया है.
कई समाजिक कार्यकरताओ ने केन्द्र सरकार के इस फैसले कि निन्दा की हैं और कहा हैं, कि केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगो के आरक्षण में से 4 प्रतिशत कटौती करना अन्याय हैं ये उनका अधिकार हैं और उनसे उनके अधिकार नहीं छिनने चाहिए।
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