Raj Babbar को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दो सालो के लिए जेल की सजा सुनाई गयी हैं तथा इसके अलावा उनके ऊपर साढ़े आठ हजार का जुर्माना भी लगाया हैं। इस पूरी कार्यवाही के दौरान Raj Babbar कोर्ट में मौजूद थे। इसको आगे राज बब्बर चुनौती देंगे।
किस केस में Raj Babbar को दो साल की हुई सजा-
2 मई 1996 में काग्रेंस के नेता राज बब्बर के ऊपर मतदान अधिकारी ने वजीरगंज में एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। जिसके खिलाफ आज एमपीएमएल कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। मारपीट के केस में सजा तीन साल से कम हैं, इसलिए राज बब्बर को जेल नहीं जाना पड़ेगा। उनको इस केस में जल्दी ही जमानत मिल जाएगी।
लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट ने आज फैसला सुनाया हैं।लेकिन इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। अदालती पत्रावली के अनुसार इस मामले की रिपोर्ट 2 मई 1996 को मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा द्वारा थाना वजीरगंज में सपा प्रत्याशी राजबब्बर और अरविन्द यादव के अलावा अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी।
याचिकर्ता द्वारा बताया गया हैं कि मतदान केंद्र संख्या 192/103 के बूथ संख्या 192 पर जब मतदाताओं का आना बंद हो गया था। उस समय वादी मतदान केंद्र से बाहर निकलकर खाना खाने जा रहा था। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजबब्बर अपने साथियों को लेकर मतदान केंद्र में आए और फर्जी मतदान का झूठा आरोप लगाने लगे। आपको बता दे कि जिस समय का ये मामला हैं, उस समय राज बब्बर समाजवादी पार्टी के नेता हैं।
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