Tunisha Sharma Death Case / Tunisha Sharma Suicide Case /तुनीषा शर्मा मर्डर केस में पुलिस द्वारा जाँच तेजी से शुरू कर दी गई हैं। जिसके तहत तुनीषा शर्मा के बॉयफ्रेंड शीजान के ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया हैं। जानिए इसके तहत क्या हैं सजा का प्रावधान
Tunisha Sharma Death Case FIR Copy-
टीवी एक्ट्रेस तुनीषा शर्मा सुसाइड केस में अब उनके बॉयफ्रेंड के ऊपर परिजनों द्वारा एफआईआर दर्ज करा दी गई हैं। तथा पुलिस द्वारा इस मामले की जांच तेजी से शुरू कर दी गई हैं। तुनीषा के सुसाइड के बाद अब उनके कोस्टार शीजान खान पर सवाल उठ रहे हैं। एक्ट्रेस के परिवारवालों ने शीजान पर तुनिषा को परेशान करने का आरोप लगाया हैं। सबके मन में यही सवाल हैं कि तुनीषा शर्मा ने सुसाइड क्यो किया हैं।
पुलिस ने तुनिषा की मां के बयान के बाद FIR दर्ज करा दी गई। और उनकी मां का कहना है, दोनों रिलेशनशिप में थे और 15 दिन पहले ही दोनों का ब्रेकअप हुआ था। ब्रेकअप के बाद वो काफी दुखी थी। जिसकी वजह से शीजान खान पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ हैं।
आत्महत्या के लिए उकसाने पर सजा-
भारतीय दंड संहिता 1860 के मुताबिक, आत्महत्या के लिए उकसाना एक दंडनीय अपराध है. ऐसे मामलों में IPC की धारा 306 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक के सजा का प्रावधान व जुर्माना हैं।
भारतीय कानून के मुताबिक, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बेहद गंभीर माना गया है। जिसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है और इसे संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-समझौता अपराध में गिना जाता है.
- संज्ञेय अपराध: पुलिस इसे संज्ञेय अपराध मानती है। ऐसे मामले में पुलिस आरोपी को बिना कोर्ट वारंट के गिरफ्तार कर सकती है।
- गैर-जमानती अपराध: इसे गैर-जमानती अपराध माना जाता है. इसका मतलब है, आरोपी को अदालत जमानत दे सकती है, लेकिन उसे अधिकार के तौर पर जमानत नहीं मिलेगी।
- गैर-समझौता अपराध: ऐसे मामलों में एक बार शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़िता के घरवाले उसे वापस नहीं ले सकते है क्योंकि इसमें समझौता करने का कोई प्रावधान नहीं होता।