UP Nagar Nikay Chunav/ Uttar Pradesh News/ उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट द्वारा फैसला आ गया था। जिसके तहत ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया हैं। जिसके बाद योगी सरकार ने अब अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया हैं। जिसकी वजह से कहा जा रहा हैं, कि यूपी नगर निकाय चुनाव 2022 में देरी हो सकती हैं।
UP Nagar Nikay Chunav: -
उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग (ओबेसी ) को आरक्षण देने को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन तय करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन तो कर दिया हैं।
यूपी नगर निकाय चुनाव कब होगा-
बता दे कि सर्वे पूरा करने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। ऐसे में चुनाव मई-जून तक टल सकता है। अब सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर आरक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वक्त मांगा हैं। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त करते हुए। उन्होने आदेश जारी किया था कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि चुनाव 31 जनवरी, 2023 तक कराने को कहा हैं।
बोर्ड परीक्षा की वजह से हो सकती है निकाय चुनाव में देरी-
तो वहीं, फ़रवरी में ही गक्लोबाल इन्वेस्टर्स समिट होना है। तथा वहीं फ़रवरी मार्च में यूपी बोर्ड के साथ अन्य बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रस्तावित की जाएगी। तो वहीं योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके हाईकोर्ट द्वारा चुनाव की तारीखो को 31 जनवरी 2023 ना कराकर आगे बढ़ाए जाने की माँग की हैं।